विद्यालयों में पॉक्सो जागरूकता अभियान निरंतर जारी
लेखक सतीश कुमार पाण्डेय
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विद्यालयों में पॉक्सो जागरूकता अभियान निरंतर जारी
जिला संवाददाता एक संदेश मऊ
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ संजय कुमार यादव के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ द्वारा जनपद के विभिन्न विद्यालयों में पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रति जागरूकता अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। यह अभियान 2 अक्टूबर, गांधी जयंती तक जारी रहेगा।
अभियान के अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों में जागरूकता वार्ताएं, संवादात्मक सत्र, प्रश्नोत्तर एवं सरल उदाहरणों के माध्यम से किशोर-किशोरियों को पॉक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है। विशेष रूप से उन्हें समझाया जा रहा है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कानून विशेष संरक्षण प्रदान करता है तथा इस आयु से पूर्व रोमांटिक अथवा यौन संबंध गंभीर कानूनी परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं।
बच्चों को किसी भी परेशानी, दबाव या असहज स्थिति में माता-पिता, शिक्षक, विश्वसनीय वयस्क अथवा निःशुल्क विधिक सहायता हेल्पलाइन 15100 से संपर्क करने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने बच्चों से अपील की कि वे भावनात्मक या सामाजिक दबाव में आकर ऐसा कोई कदम न उठाएं जिसके गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं और किसी भी दुविधा में तुरंत किसी विश्वसनीय वयस्क से संवाद करें। अभिभावकों से भी बच्चों के साथ डांट या भय के बजाय संवाद और विश्वास का वातावरण बनाए रखने की अपील की गई।
अभियान का उद्देश्य बच्चों को भयभीत करना नहीं, बल्कि उन्हें कानून, अपने अधिकारों और उपलब्ध सहायता के माध्यमों के प्रति जागरूक, सजग एवं सुरक्षित बनाना है।
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